कलेक्टर ने अंत्योदय बीपीएल परिवारों एपीएल हितग्राहियों और फ्रंट लाइन वर्कर को अलग अलग कमरे में टिकाकरण के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए

राज्य शासन के निर्देशानुसार फ्रंट लाइन वर्कर को टिका लगाने के निर्देश, कलेक्टर फ्रंट लाइन वर्कर को पहचान पत्र के अतिरिक्त अपने संबंधित संस्था के अधिकारी द्वारा  निर्धारित प्रारूप में  प्रमाणित प्रमाण पत्र देना होगा, होम आइसोलेशन वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश

जशपुरनगर 10 मई 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आज वर्चुअल माध्यम से  स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर कोविड 19 टिकाकरण 18 से 44 आयु वर्ग वाले लोगों का टिकाकरण 45 आयु वर्ग वाले लोगों का और 60 वर्ष आयु वर्ग अधिक आयु वाले लोगों की टिकाकरण की विस्तार से समीक्षा की.  वर्चुअल से पुलिस अधीक्षक श्री बालाजी राव,  जिला पंचायत सीईओ श्री के एस मंडावी , सभी एसडीएम,  जनपद सीईओ , मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी , सभी विकास खंड चिकित्सा अधिकारी सीधे जुड़े थे । कलेक्टर ने सभी विकासखंड  के चिन्हांकित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ जिला मुख्यालय में बनाए गए टिकाकरण केन्द्र में अन्तोदय राशनकार्ड धारकों , बीपीएल परिवारों और एपीएल हितग्राहियों के साथ फ्रंट लाइन वर्कर के लिए अलग- अलग टेबल और कमरा का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं । साथ ही बैनर में इसका स्पष्ट उल्लेख करने के लिए कहा गया है ताकि टिकाकरण केन्द्र में भीड़ भाड़ की स्थिति निर्मित न होने पाएं । उन्होंने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार फ्रंट लाइन वर्कर को जिलों को उपलब्ध वैक्सीन डोज का 20 प्रतिशत लगाया जाना है ।इसी प्रकार अन्तोदय राशनकार्ड धारकों को 12 प्रतिशत टिकाकरण और बीपीएल हितग्राहियों को 52 प्रतिशत टिकाकरण किया जाना है। और एपीएल हितग्राहियों को कुल उपलब्ध वैक्सीन का डोज का 16 प्रतिशत टिकाकरण किया जाना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर में भोजन प्रदान करने वाले,  सब्जी विक्रेता, बस एवं ट्रक के डायवर एवं कंडक्टर,  आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव ,पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता,गांव के कोटवार, पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के कर्मचारी, वृद्धा आश्रम ,महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रों में कार्यरत,  शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवा प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाये गये व्यक्ति,  वकील पत्रकार, उपरोक्त के आश्रित परिवार के सदस्य एवम  बंदी शामिल हैं। कलेक्टर ने कहा कि  को- माबिड वाले व्यक्तियों को फ्रंट लाइन वर्कर के समान प्राथमिक दी जाएगी इनमें हृदय रोग,  मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्तचाप ,सिकल सेल थेलेसीमिया, कैंसर, एड्स रोगी व्यक्ति शामिल हैं । उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों की पहचान  निम्न प्रकार से की जाएगी इनमें अंत्योदय राशन कार्ड निराश्रित राशनकार्ड , अन्नपूर्णा कार्ड, निशक्तजनों का राशन कार्ड एवं बीपीएल राशनकार्ड श्रेणी के हितग्राहियों  की पहचान केवल उनके राशनकार्ड के द्वारा ही की जाएगी।  साथ अन्य किसी के पहचान पत्र के द्वारा नहीं । एपीएल हितग्राहियों की पहचान राशनकार्ड , वोटर कार्ड , आधार कार्ड , डाइविंग लाइसेंस , पेनकार्ड , के माध्यम से की जाएगी ,इसी प्रकार को मारबिड वाले व्यक्तियों की पहचान ऊपर क्रमांक 2 में दिए पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी पंजीकृत डाक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा । कलेक्टर ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर के लिए  पहचाना पत्र के अतिरिक्त  निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक होगा इनमें शासकीय कर्मचारियों के लिए जिला स्तरीय अधिकारी का प्रमाण पत्र ,वकिलो के लिए बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र , पत्रकारों के लिए जिले के पी आर ओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र और अन्य व्यक्तियों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र शामिल हैं ।
कलेक्टर ने टिकाकरण के लिए निर्धारित प्रारूप में सील साइन करके संबंधित व्यक्तियों को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विकास खंड चिकित्सा अधिकारी से एक एक करके कोरोना पाजिटिव मरीज ,कोविड केयर सेंटर में मरीजों को दी जानी वाली सुविधाएं और दवाई वितरण की स्थिति की जानकारी ली । कलेक्टर ने कहा कि कोविड सेंटर में रखे मरीजों की नियमित निगरानी बनाए और संभावित लक्षण वाले मरीजों के साथ उनके परिवार के सदस्य को भी कोरोना दवाई वितरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टिकाकरण केन्द्र में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैयार करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर एसडीएम को निर्देश दिए हैं।कि मरीजों को कोविड केयर सेंटर से घर तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करें साथ ही मरीजों कोविड केयर सेंटर तक लाने के किराए के एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की ज्यादा निगरानी करने की आवश्यकता है।

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